हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक ने पुराने दोषी ऋणियों से ऋण वसूली के लिए हिम निवारण योजना की शुरुआत की है। योजना पांच मई से लागू होगी। योजना के तहत दोषी ऋणियों को ब्याज तथा ऋण की एवज में रखी गई अमानतों की विक्रय कीमत पर आधारित कई लाभ और छूट दी जाएगी। बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन ने कहा कि जो ऋणी समझौता राशि को स्वीकृति के तीन माह के भीतर जमा करवाएगा, उससे समझौता राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
समझौता राशि को एक महीने के भीतर एकमुश्त जमा करवाने वाले ग्राहक को दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। दो महीनों के भीतर समुचित ऋण वापसी पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यदि कोई ग्राहक समझौता राशि को किस्तों में अदा करता है तो समझौता राशि पर बैंक दस प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज लेगा।