हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के नामांकन 7 मई से शुरू होंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता और अपात्रता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कई श्रेणियों के कर्मचारियों और व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य और कुछ श्रेणियों को पात्र माना गया है। इनमें आउटसोर्स कर्मी, होमगार्ड, कृषि मित्र, निजी डिपो होल्डर और लंबरदार चुनाव लड़ सकेंगे।