हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने बीडीओ देहरा को पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाने के आदेश जारी किए हैं। आरटीआई की एक अपील का निपटारा करते हुए आयोग ने कहा कि बीडीओ को भविष्य में यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्लॉक कार्यालय की कार्यशैली में पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली न अपनाई जाए।
इसी के साथ अपील का निपटारा कर दिया गया। आयोग ने यह निर्णय आरके अवस्थी बनाम राजेंद्र सिंह पंचायत सचिव हरिपुर मामले में सुनाया। यह आदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान की आरटीआई अदालत ने सुनाए हैं।
अपीलकर्ता ने पंचायत सचिव सेे वाटर टैंक बनाने से संबंधित सूचना मांगी थी। आरोप लगाया था कि टैंक बनाने की प्रक्रिया में एक व्यक्ति को अनावश्यक लाभ दिया गया। साथ ही सूचना देने में देरी का भी आरोप लगाया।
अपीलकर्ता ने पहले बीडीओ के पास प्रथम अपील की। इस अपील का निर्णय आने के बाद अपीलकर्ता ने सूचना आयोग में दूसरी अपील की और पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया।
आयोग ने पाया कि सूचना देने में एक सप्ताह की देरी की गई है। इस पर आयोग ने जनसूचना अधिकारी पर पेनल्टी तो नहीं लगाई, मगर कहा कि बीडीओ ने लाभार्थियों के चयन के लिए कमेटी बनाई है, मगर इसके बावजूद पक्षपातपूर्ण बातें न हों।