फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

HP High Court: आय प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं करने पर तहसीलदार आनी को फटकार

Thu, 14 Mar 2024 06:51 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

 प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकारी अधिकारी की लापरवाही और अक्षमता के कारण एक गरीब महिला को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के मामले में तहसीलदार आनी को कड़ी फटकार लगाई। 
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकारी अधिकारी की लापरवाही और अक्षमता के कारण एक गरीब महिला को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के मामले में तहसीलदार आनी को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि आए दिन अदालतों पर बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के आरोप लगते रहते हैं, जिसका मुख्य कारण सरकारी अधिकारियों का उदासीन और संवेदनहीन रवैया है। ऐसे अधिकारी जिम्मेदारी निभाने के बजाय न केवल अदालत के आदेशों का इंतजार करते रहते हैं, बल्कि आम जनता को हर छोटे मामले में अदालत जाने के लिए मजबूर करते हैं।

विज्ञापन


अदालत में गरीब महिला ने पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स की पॉलिसी के नियम 19 के तहत अपील दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू ने 22 दिसंबर 2022 को तहसीलदार को निर्देश दिए थे कि आय प्रमाण पत्र को दोबारा सत्यापित किया जाए। डेढ़ साल से ज्यादा समय बीत जाने पर भी संबंधित अधिकारी ने आदेश की अनुपालना करने की जहमत नहीं उठाई। आय प्रमाणपत्र पुन: सत्यापित न करने की वजह से महिला को कोर्ट में आना पड़ा। अदालत ने कहा कि ऐसे उच्च पदों पर बैठे गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं, हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2022 के आदेश की अनुपालना करने के भी निर्देश दिए और 48 घंटों के भीतर न्यायालय की रजिस्ट्री में इसकी अनुपालना दर्ज करवाने को कहा।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें