चार अवैध निर्माण वाले भाग होटल मालिकों ने खुद ही तोड़ दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जिलाधीश कुल्लू को आदेश दिए हैं कि वह मंगलवार तक नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल कर दें।
पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय को बताया कि उन्होंने ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि होटल, ढाबों, होम स्टे, रेस्टोरेंट और अतिथि गृहों में जांच नियमित तौर पर की जा रही है। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कुल्लू क्षेत्र में मादक पदार्थों को अवैध तरीके से बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाए।
न्यायालय को बताया गया कि 15 जून से एक जुलाई तक रेड के दौरान चार मामले मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। न्यायालय ने जिलाधीश कुल्लू को नोडल अधिकारी और समवन्यक की तरह काम करते हुए संबंधित विभागों से तालमेल बैठाकर यह सुनिश्चित करने को
कहा कि कुल्लू जिला में जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। न्यायालय ने यह भी आदेश दिए कि कसोल क्षेत्र में कानून की अनुमति के बिना किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।