हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मादक पदार्थ रखने और इनकी तस्करी करने वाले दोषियों की उन संपत्तियों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें मादक पदार्थ बेचकर अर्जित किया गया।
साथ ही उन संपत्तियों को कानूनन जब्त करने को भी कहा गया है। न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आदेश दिए कि सार्वजनिक जीवन में जी रहे प्रबुद्घ व्यक्ति अफीम इत्यादि मादक पदार्थों की खेती को कानूनी बनाए जाने के बयान न दें।
कोर्ट ने नशाखोरी के मामले में चेताया कि नशाखोरी में पहले से ही हिमाचल खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और यदि अभी इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो हम मौजूदा एक पूरी पीढ़ी खो देंगे।