जिला अदालत शिमला ने वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 11.68 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि एक महीने के भीतर 12 फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं।
सुन्नी तहसील के गांव तलाह निवासी हुकमी राम की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। अदालत को बताया गया कि हुकमी राम ट्रक में क्लीनर का काम करता था। 11 मार्च 2018 को वह रामपुर में सीमेंट का ट्रक खाली कर दाड़लाघाट की ओर आ रहा था।
रास्ते में चालक की लापरवाही के कारण ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में हुकमी राम को गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी मां और भाई ने मुआवजा के लिए वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला में याचिका दायर की। अदालत के समक्ष दलील दी गई कि हुकमी राम महीने के 11000 रुपये कमाता था और दुर्घटना के समय वह केवल 30 वर्ष का था। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन पर आश्रितों को 11.68 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए है।