हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय की ओर से पेंशन से संबंधित प्रक्रिया को दो सप्ताह में पूरी करने के आश्वासन मिलने के बाद पूर्व विधायक होशियार सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिकायत का निस्तारण हो चुका है। ऐसे में मामले में अब आगे सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचा है। इसी बीच प्रतिवादी विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने विधानसभा सचिव से प्राप्त 20 सितंबर के निर्देशों को अदालत के सामने प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि पूर्व विधायक के पक्ष में मासिक पेंशन जारी करने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है।