फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

HP High Court: दुष्कर्म मामले में आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका खारिज

Tue, 22 Nov 2022 08:59 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में नामजद दो आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन के बाद पाया कि प्रथम दृष्टि में दोनों आरोपियों का इस अपराध में शामिल होना प्रतीत होता है। 
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में नामजद दो आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन के बाद पाया कि प्रथम दृष्टि में दोनों आरोपियों का इस अपराध में शामिल होना प्रतीत होता है। इन्हें जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है। दोनों के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के संगीन आरोप लगाए गए हैं। 

विज्ञापन


पुलिस स्टेशन पांवटा साहिब में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष ने दोनों के खिलाफ गत 6 अगस्त को सत्र न्यायाधीश नाहन के समक्ष चालान भी पेश कर दिया है। दोनों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर करते हुए दलील दी है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज करने में भी देरी की गई है। अदालत ने दलीलों को खारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा कि प्राथमिकी दर्ज करवाने में हुई देरी उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें