हिमाचल हाईकोर्ट ने आईपीएस इल्मा अफरोज को फिर से बद्दी में एसपी तैनात करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी की नियुक्ति और तबादला कहां व कैसे करना है, यह सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत जनहित याचिका के माध्यम से ऐसे मामलों में दखल नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता ऐसी कोई मांग नहीं कर सकता है कि कहां पर अधिकारी की नियुक्ति होगी और कहां पर तैनाती होगी। विशेषकर सेवा मामलों में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती।