प्रदेश पंचायती राज विभाग ने सभी डीसी और डीपीओ को सात दिन में पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने शनिवार को सभी जिलों के उपायुक्तों को गाइडलाइन भेजकर इनके हिसाब से ही चुनाव रोस्टर तय करने के निर्देश जारी किए हैं। रोस्टर तय करने के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या को ही आधार बनाने को कहा गया है।
2010 को आधार वर्ष मानने और इस बार के चुनाव को पहला रोटेशन मानने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि रोस्टर तय करने में अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई गलती की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।