सरकारी विभागों में सेवानिवृत्तों और पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति के लिए नए कार्यालय आदेश जारी किए हैं। विभिन्न विभागों में इससे संबंधित नियमों में एकरूपता न होने के कारण ऐसा किया गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में सेवानिवृत्तों और पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति के लिए नए कार्यालय आदेश जारी किए हैं। विभिन्न विभागों में इससे संबंधित नियमों में एकरूपता न होने के कारण ऐसा किया गया है। यह आदेश प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने ज़ारी किए हैं। इससे पहले कई विभागों में तो कुल वेतन का 50 फीसदी मानदेय देकर ऐसी नियुक्तियां की जाती रही हैं। अब राज्य सरकार के वित्त विभाग के नए इसमें तय किया गया है कि ऐसे कर्मचारी आखिर में निकाली गई बेसिक पे का 40 फीसदी वेतन ड्रा करेंगे।
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यह इसके लिए ऊपरी सीमा होगी। इस तय राशि पर कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। सेवानिवृत्त होने के वक्त उसे जो टीए और डीए मिलता था, उसे आगे भी वही मिलेगा। राज्य सरकार इस तरह की सेवाओं की जरुरत न होने पर इन्हें समय से पहले बर्खास्त कर सकेगी। एक महीने का समय बीतने पर एक दिन की छुट्टी मिलेगी। उसे सेवानिवृत्त के रूप में जो मेडिकल सुविधाएं और मेडिकल खर्च का रीइंबर्समेंट मिलता था, वही लाभ मिलेगा। अगर ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के पास सरकारी आवास बना रहेगा, अगर उसके पास यह इस तरह की नियुक्ति के दौरान था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अनुसार ही नियुक्तियां की जानी हैं।