यह अकादमिक अवकाश अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थानों में आयोजित परीक्षा ड्यूटी, निरीक्षण, सम्मेलनों आदि में भाग लेने तथा राज्य से बाहर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के निरीक्षण कार्यों के लिए लिया जा सकेगा। हालांकि, ऐसे अकादमिक अवकाश के दौरान यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा अन्य खर्चों का वहन राज्य सरकार नहीं करेगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के भीतर सरकारी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों, जिनमें एआईआईएमएस चमियाना (शिमला) भी शामिल है, में एनएमसी/एनडीसी के परीक्षक या निरीक्षक के रूप में सेवाएं देने वाले फैकल्टी सदस्यों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा।