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आज शुरू हो सकती है अवैध भवनों को रेगुलर करने की प्रक्रिया

Wed, 08 Jun 2016 12:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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सूबे के 30 हजार भवनों को जैसा है, जहां है की तर्ज पर नियमित करने के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। - फोटो : Demo pic
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हिमाचल में हजारों अवैध भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो सकती है। सूबे के 30 हजार भवनों को जैसा है, जहां है की तर्ज पर नियमित करने के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। संभावित है कि बुधवार को विधि विभाग इसकी अधिसूचना जारी कर देगा।
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अधिसूचना जारी होने की तारीख से भवन नियमित करवाने के आवेदन करने के लिए भवन मालिकों को 45 दिन का समय मिलेगा। तय समय पर आवेदन नहीं करने वालों के बिजली-पानी कनेक्शन काटने का प्रावधान है।

अध्यादेश के मुताबिक नगर पालिका की भूमि, सरकारी या ग्रीन एरिया में कब्जा कर बनाए गए भवन नियमित नहीं किए जाएंगे। जिस अवैध भवन को नियमित करना है, उसके लिए भी 30 फीसदी सेटबैक की शर्त लगाई गई है। यानी सिर्फ 70 फीसदी डेविएशन को ही नियमित किया जाएगा।
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नियमित करवाने के लिए ये रहेगी दर

अनाधिकृत मंजिलों में 100 वर्ग मीटर से अधिक की दर दोगुना होगी।
शहरी क्षेत्रों में जिन भवन मालिकों ने पहले नक्शा पास कराया है और सेटबैक में डेविएशन किया है, उन लोगों को सेटबैक पर 35 प्रतिशत की दर से बेसमेंट 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर और ऊपर की हर मंजिल 400 रुपये की दर से नियमित होगी।

व्यावसायिक भवनों की नगरपालिका क्षेत्रों में अनाधिकृत मंजिलों की संख्या 100 वर्ग मीटर अनाधिकृत क्षेत्र तक 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

अनाधिकृत मंजिलों में 100 वर्ग मीटर से अधिक की दर दोगुना होगी। ग्रामीण क्षेत्रों व नगरपालिका से बाहर के इलाकों में अवैध भवनों के लिए धरातल स्तर की कवरेज के लिए निर्धारित दर 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। इसके बाद प्रत्येक मंजिल के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर फीस देनी होगी। सेटबैक पर 35 से 70 प्रतिशत तक निर्धारित दरें दोगुना होंगी।
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मानसून सत्र में पारित होगा टीसीपी विधेयक

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा
अध्यादेश की अधिसूचना के बाद निर्धारित समय के भीतर संबंधित विधेयक को विधानसभा में पारित करना होता है। ऐसे में विधानसभा के मानसून सत्र में टीसीपी संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए रखा जाएगा। इसकी तैयारियों में सरकार जुट गई है।

अवैध भवनों को नियमित करने के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। संभावित है कि बुधवार को विधि विभाग इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। भवन मालिकों को नियमितीकरण के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा।- सुधीर शर्मा, मंत्री शहरी विकास विभाग
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