प्रदेश में अब शहीद सैनिक के भाई या बहन को भी सरकारी नौकरी मिलेगी।
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हिमाचल प्रदेश में अब शहीद सैनिक के भाई या बहन को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। शहीद परिवारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था करते हुए हिमाचल सरकार ने शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की नीति को अधिसूचित कर दिया है।
इसे अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक ने जारी कर दिया है। ये मामला लंबे समय से सरकार के विचाराधीन था। राज्य सरकार ने ये तय किया है कि किसी सैनिक शहीद होने पर संबंधित परिवार के किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए सीधी भर्ती के तय प्रावधानों में छूट दी जाएगी।
केवल बोनाफाइड हिमाचली शहीद परिवारों के आश्रितों के लिए ही नौकरी का ये प्रावधान किया गया है। इसमें पहले वरीयता शहीद विधवा या बेटे के लिए दी जाएगी। इसके अलावा अविवाहित पुत्री भी इसके लिए पात्र होगी। अगर शहीद सैनिक अविवाहित हो तो उनके भाई या अविवाहित बहन को भी नौकरी दी जाएगी।
आश्रितों को क्लास थ्री और क्लास फोर श्रेणियों के लिए ही समझा जाएगा। अगर शहीद परिवार के एक या इससे अधिक सदस्य भी नौकरी पर हों तो भी ये प्रावधान लागू होगा। इस बारे में उपायुक्तों के समक्ष ही आवेदन करने होंगे। इसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी होगी। भर्ती सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त इकाइयों में होगी।