दूसरे राज्यों से बिजली सप्लाई लेने वाले उद्योगों पर हिमाचल सरकार ने सरचार्ज घटा दिया है। उद्योगपतियों को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने सरचार्ज की राशि प्रति यूनिट 78 पैसे की जगह 51 पैसे तय की थी। वीरवार को सरकार ने विद्युत कर संशोधित विधेयक 2016 को अधिसूचित कर दिया है।
राज्य बिजली बोर्ड की ट्रांसमिशन लाइन प्रयोग करने पर सरचार्ज वसूला जाता है। हिमाचल की कुछ सीमेंट और अन्य औद्योगिक इकाइयां बाहरी राज्यों से सस्ती दरों पर साल में कुछ महीने बिजली सप्लाई खरीदती हैं। नवंबर महीने की मंत्रिमंडल बैठक में हिमाचल प्रदेश विद्युत (कर) संशोधन विधेयक 2016 को स्वीकृति दी गई थी।
उपभोक्ता निर्बाध प्रवेश सुविधा के लिए विद्युत कर तथा भारतीय ऊर्जा विनियम से प्राप्त विद्युत पर 51 पैसे प्रति यूनिट की दर से कर निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश की करीब एक दर्जन औद्योगिक इकाइयां बाहरी राज्यों से सस्ती दरों पर बिजली लेती हैं।
बिजली सप्लाई लेने के लिए यह इकाइयां हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का ट्रांसमिशन नेटवर्क इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए बोर्ड को कंपनियां सरचार्ज अदा करती हैं। सरकार ने सरचार्ज राशि को घटाकर उद्योगपतियों को बड़ी राहत दे दी है।