प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण ने सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति लाभों में कटौती किए जाने के मामले में इस राशि को 6 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश पारित किए हैं। प्राधिकरण अध्यक्ष न्यायाधीश वीके शर्मा ने प्रेम सिंह आजाद द्वारा दायर याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश पारित किए।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी सहायक अभियंता के पद से 31 मार्च 2015 को सेवानिवृत्त हुआ, से 18 सितंबर 2015 को सेवानिवृत्ति लाभों में से 1,50,500 रुपये की कटौती इस कारण कर दी गई कि उसे विभाग द्वारा ओवर पेमेंट कर दी गई थी। प्राधिकरण ने इसे प्रार्थी का दोष ना पाते हुए व कानून के विपरीत पाते हुए इस राशि को 6 फीसदी ब्याज सहित हटाने के आदेश पारित किए।