हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जून 2016 में शुरू की गई 500 ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट की नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायाधीश वीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार
की खंडपीठ ने प्रार्थी भूपिंद्र सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। प्रार्थी ने हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट की चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि एचआरटीसी ने भर्ती प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर अपने चहेतों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।