शिमला। राजधानी के एक होटल मालिक को चार सालों का बकाया टैक्स चुकाना होगा। टैक्स न चुकाने की स्थिति में होटल का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
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नगर निगम कार्यालय में बैठक के दौरान होटल मालिक ने यह निर्देश जारी किए हैं। शहर के एक होटल मालिक ने साल 2022 से होटल का 25 लाख रुपये टैक्स नहीं चुकाया है। ऐसे में मंगलवार को संयुक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा और पार्षदों की अगुवाई में चुनी कमेटी के समक्ष इस मामले पर चर्चा की गई। नगर निगम ने सख्ती बरतते हुए संचालक को चार सालों का बकाया अदा करने के निर्देश दिए हैं। निगम ने संचालक को पंद्रह दिन में बकाया राशि जमा करने के लिए कहा है। वहीं खलीनी के एक प्रतिष्ठित होटल संचालक से भी नगर निगम ने लाखों रुपये का टैक्स वसूलना है। इसको लेकर होटल मालिक ने चेक जारी कर दिए हैं। संवाद