हिमाचल में अब निर्धारित समय में सड़कों का निर्माण होगा। प्रदेश सरकार ने सड़क के निर्माण कार्य के साथ साथ अन्य कार्यों की भी समय सीमा तय की है। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। इसमें हर कार्यों के लिए टाइम बाउंड की बात कही गई है।
इंजीनियर इन चीफ से लेकर चीफ इंजीनियर, सर्कल में तैनात अधिकारियों को समय पर काम निपटाने होंगे। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पंजीकृत ठेकेदार ही टेंडर में भाग ले सकेंगे। टेंडर को नोटिस बोर्ड के साथ दो अखबार एक अंग्रेजी और एक हिन्दी अखबारों में प्रकाशित करना होगा। 10 लाख रुपये तक के टेंडर ऑन लाइन करने होंगे।
सिटीजन चार्टर में 15 से 60 दिन के भीतर कार्यों के एस्टिमेट तैयार होंगे। 30 से 90 दिन के भीतर इन एस्टिमेंट को अप्रूवल दी जाएगी। डीएनआईटी 15 ले 30 दिन जबकि अप्रूवल भी निर्धारित दिन के भीतर देनी होगी। कोई भी कार्य करने के लिए टेंडर की समय सीमा 35 से 46 दिन जबकि टेंडर की अप्रूवल 30 से 45 दिन के भीतर देनी होगी। सड़कों के पैच वर्क की शिकायत को 15 दिन के भीतर निपटाना होगा।