गरीबी रेखा से नीचे और पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले (जो आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं हैं) से प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अंशकालिक कार्यकर्ता, अनुबंध कर्मचारी से 365 रुपये का प्रीमियम लिया जाएगा।
इसके अलावा जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, केवल 1000 रुपये देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं। लाभार्थी परिवार के लिए पॉलिसी अवधि नामांकन, नवीनीकरण के अनुमोदन की तिथि से बारह माह तक रहेगी। नवीनीकरण के लिए लाभार्थियों को मोबाइल संदेश के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक के माध्यम से लाभार्थी निर्धारित प्रीमियम की राशि का भुगतान ऑनलाइन करके नवीनीकरण करवा सकता है।
193 अस्पताल पंजीकृत, 1800 उपचार प्रक्रियाएं शामिल
आम व गंभीर बीमारियों की करीब 1800 उपचार प्रक्रियाएं शामिल हैं। योजना के तहत प्रदेश में 193 अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं। इनमें लाभार्थी निशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री ने इस संबंध में सभी अस्पतालों व चिकित्सकों तथा अन्य स्टॉफ को आम लोगों को योजना के तहत सुविधा देने के निर्देश दिए हैं।