हिमाचल के भवन और अन्य निर्माण से जुड़े असंगठित श्रमिकों को औपचारिकता पूरी करने पर अप्रैल की दो-दो हजार रुपये की किस्त जारी की जाएगी। बोर्ड के पास कामगारों को बैंक खाता, आईएफएससी कोड और आधार नंबर देना अनिवार्य किया है ताकि ऑनलाइन राशि का भुगतान किया जा सके। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से प्रदेश के करीब एक लाख कामगारों का श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास पंजीकरण कराया गया है। जिन कामगारों ने साल के भीतर 90 दिन का काम पूरा कर रखा है, उनको बोर्ड की तरफ से दो-दो हजार रुपए की दूसरी किस्त दी जानी है।