वीरवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग के कोष, लेखा और लॉटरी निदेशालय ने इन नियमों को अधिसूचित किया। नए नियमों के अनुसार जनता की जेब और हितों का खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा समय को लेकर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। रात 9:00 बजे के बाद किसी भी ड्रॉ की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा एक दिन में सभी स्कीमों को मिलाकर अधिकतम 24 ही ड्रॉ हो सकेंगे। सालभर में केवल 6 विशेष बंपर ड्रॉ निकालने की छूट होगी।
राष्ट्रीय त्योहारों और अवकाश के दिन लॉटरी के पहिये पूरी तरह थमे रहेंगे। हर टिकट पर राज्य सरकार का लोगो, निदेशक के डिजिटल हस्ताक्षर, बारकोड, क्यूआर कोड और छपाई का सटीक समय दर्ज होगा। फिजिकल टिकटों पर बड़े अक्षरों में लिखा होगा— फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश ऑनली। वित्त विभाग ने ड्राफ्ट में साप्ताहिक, मासिक और बंपर ड्रा तीनों का विकल्प रखा है। टिकट की कीमत 10 से 500 रुपये तक हो सकती है। इनाम की राशि एक लाख से पांच करोड़ तक रखने का प्रस्ताव है, लेकिन लाटरी का साइज, ड्रा की फ्रीक्वेंसी और टिकट दर पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री लगाएंगे।