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Himachal Pradesh Police: हिमाचल में पुलिसकर्मी अब वर्दी में नहीं बना पाएंगे रील्स, आदेश जारी

Mon, 27 May 2024 06:20 PM IST
अंकेश डोगरा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला

सार

हिमाचल प्रदेश में पुलिस के जवान वर्दी में रील्स नहीं बना पाएंगे और न ही सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे जो पुलिस कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में अब पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर न ही रील्स बना सकेंगे और न ही वर्दी में वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकेंगे. हिमाचल पुलिस विभाग ने इस पर रोक लगा दी है. हिमाचल पुलिस विभाग ने इससे संबधित नोटिफिकेशन जारी कर दी है। डीजीपी अतुल वर्मा ने सोमवार को आदेश जारी किए हैं। आदेशों में लिखा है कि ''यह देखने में आया है कि कुछ पुलिस अधिकारी/कर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में ऐसी तस्वीरें, वीडियो, रील या कहानियां पोस्ट/अपलोड कर रहे हैं जो पुलिस कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं। यह आचरण पुलिस विभाग के नियमों और मानदंडों के विरुद्ध है और जो सामग्री आधिकारिक पुलिस कार्य से जुड़ी नहीं है वह विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। पुलिस की वर्दी जनता के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण और जवाबदेही का प्रतीक है। ऐसे में, यह जरूरी है कि किसी भी सार्वजनिक या डिजिटल मंच पर इसका उपयोग इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करे। वह सामग्री जो आधिकारिक पुलिस कार्य से जुड़ी नहीं है, विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

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चूंकि सोशल मीडिया सार्वजनिक धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अनुचित सामग्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जनता के विश्वास को कम कर सकती है, इसलिए, विभाग की गरिमा और छवि को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए, सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, कमांडेंटों, यूनिट प्रभारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों को सलाह/निर्देश दिया जाता है कि वे अपने आदेश और नियंत्रण के तहत सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में फोटो, वीडियो, रील या कहानियां पोस्ट करने/अपलोड करने से सख्ती से परहेज करने के लिए संवेदनशील बनाएं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस कर्तव्यों से असंबंधित हैं।
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पुलिस कर्मियों को अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिसिंग और आधिकारिक कार्यों पर टिप्पणी करने या जानकारी साझा करने से परहेज करने के लिए भी जागरूक किया जाना चाहिए। "केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 11 में कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी या गैर-आधिकारिक व्यक्तियों से सीधे संवाद नहीं कर सकता है या किसी भी दस्तावेज या जानकारी को नहीं दबा सकता है जो उसके पास आ सकती है। अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के दौरान"। केवल आधिकारिक सोशल मीडिया खातों को उन कर्मियों द्वारा आधिकारिक जानकारी साझा करने की अनुमति है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत हैं इस संबंध में। नियंत्रण अधिकारी इस संबंध में अनुपालन एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
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सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक गोस्वामी ने दर्ज करवाई थी आपत्ति
हिमाचल प्रदेश पुलिस जवानों की ओर से बनाई जा रही रील्स पर सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक गोस्वामी ने आपत्ति जाहिर की थी. उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, गृह सचिव ओंकार शर्मा और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा को शिकायत दी थी. 


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