हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके पारिवारिक सदस्यों को राहत देते हुए इनकम टैक्स मामले की जांच चंडीगढ़ से कराने पर रोक लगा दी है। शिमला के इनकम टैक्स कमिश्नर ने बीती 14 जुलाई को मामले की जांच शिमला के बजाय चंडीगढ़ से कराने का आदेश पारित किया था।
कमिश्नर ने आदेश में कहा था कि इनकम टैक्स मामलों की संयुक्त जांच चंडीगढ़ से कराई जाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पत्नी प्रतिभा सिंह, बेटा विक्रमादित्य, बेटी अपराजिता कुमारी, चुनी लाल चौहान (प्रोप्राइटर), आनंद चौहान (केयर टेकर) ने इनकम टैक्स कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी थी।