लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने पर चंबा जिले की रजेरा पंचायत के उपप्रधान सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी लोग लॉकडाउन के दौरान नियमों की अवहेलना कर बिना कर्फ्यू पास वाहन दौड़ा रहे थे। पुलिस ने पांचों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जब पुलिस थाना चंबा की टीम चंबा-भरमौर मार्ग पर नाके पर थी। उसी दौरान रजेरा पंचायत उपप्रधान टेक चंद गाड़ी लेकर जा रहे थे। इसे पुलिस ने नाके पर रोका। उप प्रधान से कर्फ्यू में गाड़ी लेकर जाने की अनुमति दिखाने को कहा, लेकिन उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया गया।
बिना कर्फ्यू पास लॉकडाउन के दौरान गाड़ी चलाने पर पुलिस ने उपप्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी तरह शेर अली पुत्र गुलाम रसूल निवासी गांव थरेड, विक्कू पुत्र जर्म सिंह, सपना पत्नी विक्कू, पवन कुमार पुत्र बचन सिंह तीनों निवासी गांव ललुई के खिलाफ भी लॉकडाउन के दौरान नियमों की पालना न करने पर धारा 188, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने सभी जिला वासियों से अनुरोध किया है कि वे लॉक डाउन के चलते सरकार के निर्देशों का पालन करें। कहीं भी भीड़ इकट्ठा न करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, हमेशा मुंह पर मास्क लगाकर ही आवाजाही करें और अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन पर उपरोक्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कहा कि लोग सरकार व प्रशासन के आदेशों की पालना करें।