हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना में 100 प्रतिशत विकलांग हुए एक युवक की मुआवजा राशि बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने विकलांग हुए युवक को मुआवजा राशि 14,92,400 से बढ़ाकर 28.86 लाख रुपये कर दी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा, जो याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक देय होगा। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने बीमा कंपनी की याचिका खारिज की, जबकि पीड़ित को क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग वाली याचिका स्वीकार की।