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Himachal News: सिपाही भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता जमा दो, सहायक अधीक्षक के लिए कुछ भी नहीं

Fri, 28 Jun 2024 06:09 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

हिमाचल में सिपाही भर्ती (जेल वार्डर) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा दो तय की गई है, जबकि सहायक अधीक्षक जेल पद पर पदोन्नति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार के कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग के भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत सिपाही भर्ती (जेल वार्डर) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा दो तय की गई है, जबकि सहायक अधीक्षक जेल पद पर पदोन्नति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। कारागार विभाग में मुख्य वार्डर की पदोन्नति सहायक अधीक्षक जेल के पद पर होती है। सहायक अधीक्षक जेल पद पर दो प्रकार से पदोन्नति दी जा रही है।

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पहले कार्यकारी स्टाफ और दूसरे लिपिक वर्गीय स्टाफ से पदोन्नत कर सहायक अधीक्षक जेल बनाया जा रहा है। 1998 से पहले सहायक अधीक्षक जेल पद के लिए दोनों ही माध्यमों से शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई थी। सीधी भर्ती से भी शैक्षणिक योग्यता स्नातक ही थी, जबकि वार्डर के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। इसके बाद भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन कर शैक्षणिक योग्यता घटाकर दसवीं कर दी गई। 2007 में सीधी भर्ती से वार्डर पद पर पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता जमा दो तय कर दी गई, जबकि 2021 में सहायक अधीक्षक भर्ती और पदोन्नति नियमों में फिर से बदलाव किया गया जिसमें शैक्षणिक योग्यता लिपिक वर्गीय स्टाफ के लिए दसवीं से बारहवीं कर दी गई, लेकिन कार्यकारी स्टाफ वार्डर तथा हेड वार्डर से सहायक अधीक्षक जेल पद पर पदोन्नति के लिए के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई। सहायक अधीक्षक जेल का पद एक जिम्मेदारी का पद है। प्रदेश के कई कारागारों में पूरी जेल का जिम्मा सहायक अधीक्षक जेल के अधीन ही है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नति के लिए कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न होना सवाल खड़े करता है।

कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा बदलाव
कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग के भर्ती और पदोन्नित नियमों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक बदलाव किया जाएगा- एसआर ओझा, पुलिस महानिदेशक, कारागार

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