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छह अक्तूबर तक करनी होगी एक नप और तीन नगर पंचायतों की वार्ड बंदी

Tue, 01 Sep 2020 10:53 AM IST
अरविन्द ठाकुर विपिन काला, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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फाइल फोटो
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प्रदेश की एक नगर परिषद और तीन नगर पंचायतों की वार्ड बंदी की प्रक्रिया 6 अक्तूबर तक पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर उपायुक्तों को फरमान जारी कर दिए हैं। प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 18 जनवरी 2021 से पहले कराने होंगे। 

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राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने कांगड़ा में नई शाहपुर नगर पंचायत, चंबा और चुवाड़ी नगर पंचायत सहित डलहौजी नगर परिषद क्षेत्र के पुनर्सीमांकन को लेकर यह अधिसूचना जारी की है। डीसी के पास 5 से 15 सितंबर तक प्रभावित लोग आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे।

19 सितंबर तक उपायुक्त को इन आपत्तियों का निपटारा करना होगा। इसके बाद 29 सितंबर तक इन दोनों जिलों के मंडलायु्क्त को ये मामले निपटाने का समय दिया गया है। प्रदेश सरकार को 18 अक्तूबर तक अंतिम अधिसूचना जारी करनी होगी।
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प्रदेश चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने कहा कि शाहपुर, चंबा और चुवाड़ी नगर पंचायतों के साथ डलहौजी नगर परिषद की वार्ड बंदी को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। 5 से 15 सितंबर तक लोग आपत्ति दर्ज कर पाएंगे।

नई पंचायतों के गठन तक रुका पदों का आरक्षण
हिमाचल में नई पंचायतों के गठन तक पंचायतों में पदों के आरक्षण की प्रक्रिया रोक दी गई है। प्रदेश सरकार ने कुल 310 नई पंचायतों के गठन को अभी तक तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इन अधिसूचनाओं के जारी होने की तारीख से दस दिन में पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर नई पंचायतें बनाई जा सकेंगी।

इससे पहले सभी प्रभावित पंचायतों की वार्ड बंदी की जानी है। इसके बाद ही पंचायतों में पदों का आरक्षण हो सकेगा। इस आरक्षण के साथ ही पंचायतों की नई वोटर लिस्टों का कार्य आरंभ होगा और इसके बाद इस सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

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