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Himachal News: अब टीसीपी से जुड़ी शिकायतों का 60 दिन में होगा निपटारा, तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू

Tue, 10 Feb 2026 03:58 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने टीसीपी में तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू कर दी है। अब नगर एवं ग्राम नियोजन से जुड़ी शिकायतों का 60 दिनों में निपटारा होगा। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश सरकार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भवनों के नक्शे, अवैध निर्माण, भूमि उपयोग, मास्टर प्लान और कार्यालय स्तर पर होने वाली लापरवाही सहित अन्य शिकायतों का निपटारा अब 60 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा। प्रदेश सरकार ने नगर एवं ग्राम नियोजन (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) से जुड़ी जन शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के लिए नई शिकायत निवारण प्रणाली को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तय समय सीमा में निवारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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नई प्रणाली के तहत विभाग में तीन स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा बनाया गया है। डिविजनल टाउन प्लानिंग कार्यालयों में डिविजनल टाउन प्लानिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी गठित की गई है, जहां लोग टाउन एंड कंट्री प्लानर के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। समाधान से संतुष्ट न होने की स्थिति में स्टेट टाउन प्लानर के पास अपील की जा सकेगी। इसी तरह सब डिविजनल स्तर पर असिस्टेंट टाउन प्लानर के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है, जबकि अपील टाउन एंड कंट्री प्लानर को भेजी जाएगी।
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चंबा, ऊना और बिलासपुर जिले में डिविजनल कार्यालय न होने के कारण संबंधित जिलों के लोग क्रमशः धर्मशाला, हमीरपुर और मंडी स्थित टाउन एंड कंट्री प्लानर कार्यालयों में अपनी शिकायतें भेज सकेंगे। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायतों की सुनवाई 15 कार्य दिवसों में और निवारण 30 कार्य दिवसों के भीतर करना अनिवार्य होगा। अपीलीय मामलों में अधिकतम 60 कार्य दिवसों में अंतिम निर्णय दिया जाएगा। शिकायतकर्ता टीसीपी वेबसाइट के विशेष पोर्टल या जिला टाउन प्लानर कार्यालय में निर्धारित फार्म में शिकायत दर्ज कर सकता है। सरकार की ओर से राज्य शिकायत निगरानी समिति का भी गठन किया जाएगा, जो शिकायत निवारण की समीक्षा करेगी।
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