बिना दोनों अधिकारियों की उपस्थिति के कमरे को खोला नहीं जा सकता। चुनाव अवधि के दौरान किसी भी स्ट्रांग रूम या वेयरहाउस को खोलने के लिए सख्त प्रक्रिया तय की गई है। इसके तहत 24 से 48 घंटे पहले सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। स्ट्रांग रूम केवल उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही खोला जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। साथ ही, सभी उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर लॉग बुक में दर्ज किए जाएंगे। मतदान के बाद मशीनों को सील कर स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। उम्मीदवारों को अपनी सील लगाने की भी अनुमति होगी। मतगणना के दिन सुबह पर्यवेक्षक और उम्मीदवारों की मौजूदगी में ही स्ट्रांग रूम खोला जाएगा।