डिजिटल युग में कंप्यूटर और इंटरनेट का कम ज्ञान रखने वाले कारोबारियों को वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी और एसजीएसटी) के तहत बड़ी राहत मिली है। कारोबारी अब ऑफलाइन (फार्म भरकर) टैक्स रिफंड के हकदार भी होंगे। इससे पहले डीलर को टैक्स रिफंड के लिए ऑनलाइन (ई- टैक्स) औपचारिकताएं ही भरनी पड़ती थीं।
लेकिन, अब संबंधित सेवा के लिए फार्म भरकर भी रिफंड क्लेम किया जा सकता है। इस संबंध में निर्देश जिला आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पहुंच चुके हैं। जीएसटी के संशोधन के बाद यह व्यवस्था त्वरित ढंग से लागू हो चुकी है। इससे मंडी जिला के करीब 10 हजार से अधिक और प्रदेश भर में करीब 80 हजार डीलर लाभान्वित होंगे।
वर्तमान में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं स्टेट वस्तु एवं सेवा कर में कई प्रावधानों में इनपुट टैक्स क्रेडिट समेत अन्य रिफंड की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं।
आबकारी एवं कराधान विभाग के सह आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने कहा कि इस संदर्भ में सूचना मिल चुकी है। अब डीलर ऑफलाइन रिफंड फाइल कर सकता है। संबंधित फार्म विभाग के कार्यालय एवं वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।