राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक 2021 को मंजूरी देने के साथ ही विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या भारत रक्षा अधिनियम 1971 के तहत जेल या पुलिस थाने में बंद होने वाले लोगों को लोकतंत्र प्रहरी माना गया है। सम्मान राशि लोकतंत्र प्रहरी या मृतक लोकतंत्र प्रहरी के पति या पत्नी को भी मिल सकेगी।
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सम्मान राशि पाने के लिए लोकतंत्र प्रहरी को जेल या पुलिस थाने में बंद रहने के प्रमाण पत्र के साथ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव के पास आवेदन करना होगा। इसके बाद एक समिति आवेदन की समीक्षा कर उसे दस्तावेजों के आधार पर मंजूर या खारिज करेगी। इसके बाद सरकार की ओर से हर महीने प्रहरियों या उनके आश्रितों को सम्मान राशि मिलेगी। बता दें हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में इस कानून को पास कराया था ताकि लोकतंत्र प्रहरी यों को सम्मान राशि वितरित की जा सके।