परिवार को 15.28 लाख स्वीकृत
राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने कहा कि परिवार को 50,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत 15.28 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। समूह बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सक्सेना ने लाइनमैन मोहन लाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बोर्ड मुख्यालय में दिवंगत कर्मचारी को श्रद्धांजलि दी।