हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोलैंड के नागरिक ब्रूनो के अगस्त 2015 में मनाली से गुम हो जाने के मामले मे पुलिस की ओर से उपयुक्त कार्रवाई न करने पर पुलिस अधीक्षक कुल्लू को हाईकोर्ट में तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू की ओर से इस मामले में समय-समय पर दायर हलफनामों के अवलोकन के बाद यह आदेश पारित किए हैं। इस मामले के अनुसार पोलैंड के नागरिक ब्रूनो सात अगस्त 2015 को मनाली पहुंचा था और 10 अगस्त 2015 को जरी से कसोल के लिए निकला था।