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हाईकोर्ट ने हाटकोटी सड़क पर सुचारु ट्रैफिक चलाने के दिए आदेश

Thu, 25 Aug 2016 10:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल हाईकोर्ट
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प्रदेश हाईकोर्ट ने ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू नेशनल हाईवे पर मौजूदा सेब सीजन के दौरान लग रहे ट्रैफिक जाम की शिकायतों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सहित एसपी, डीसी शिमला व ठेकेदार को सख्त आदेश दिए हैं कि वह उक्त क्षेत्र में सुचारु यातायात व्यवस्था को बनाए रखना सुनिश्चित करे।
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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सड़क को चौड़ा करने का कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। निर्मित सड़क की नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है जिस कारण बनी बनाई सड़क को भी नुकसान पहुंच रहा है। ठियोग में नगर परिषद की इमारत को अधिगृहीत करने के बावजूद न हटाने से भी कार्य प्रभावित हो रहा है।

कोर्ट ने डीसी को आदेश दिए हैं कि वह अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करे। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने इन तथ्यों के दृष्टिगत ठेकेदार को आदेश दिए कि वह मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनरी उपलब्ध रखे।
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कोर्ट ने ठेकेदार को सड़क के प्रगति कार्य को देखने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर 26 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए। पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने वर्ष 2014 में याचिका दायर कर सड़क के कार्य को शीघ्र पूरा करने बाबत सरकार व ठेकेदार को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की थी।

इस याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और समय-समय पर सरकार व ठेकेदार को जरूरी आदेश दिए। सड़क के कार्य की निगरानी के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। यह कमेटी महीने में दो बार सड़क कार्य की निगरानी कर कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करती है।
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