सड़क किनारे शराब पीने वालों की अब खैर नहीं। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य और राष्ट्रीय उच्च सड़क मार्गों और सार्वजनिक स्थानों के समीप शराब पीने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि छह माह में एक्साइज एक्ट में संशोधन करे ताकि इन स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ भारी राशि का जुर्माना लगाया जा सके।
हाईकोर्ट ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, सड़क मार्गों और खुले स्थानों पर शराब का सेवन करते नजर न आएं।