हिमाचल हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत मंडी में 16 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अवकाश न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने पदम सिंह व अन्य की दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश पारित किए हैं। मंडी अदालत ने 5 नवंबर 2019 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 16 रिक्त व संभावित पदों को स्थायी तथा अस्थाई तौर पर भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था।
इसके लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इन पदों को भरने के लिए के 23 दिसंबर 2019 से 13 जनवरी 2020 तक साक्षात्कार लिए गए थे। 20 जनवरी को इन पदों के लिए गए साक्षात्कार का परिणाम घोषित किया गया। प्रार्थी की ओर से याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि इन पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता व कानूनी तरीके से अमल में नहीं लाया गया।
उम्मीदवारों का चयन भेदभाव पूर्ण तरीके से किया गया। जिन लोगों का चयन कमेटी ने किया है उनके रिश्तेदार प्रदेश की विभिन्न अदालतों में विभिन्न पदों पर आसीन हैं और उनके रसूख व प्रभाव के चलते उनके रिश्तेदारों को नौकरी दी गई।
इस कारण 20 जनवरी को जारी चयन सूची को रद्द किया जाए। याचिका में यह भी गुहार लगाई है कि उपरोक्त पदों को भरने के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाए और इन पदों को भरने के लिए दोबारा चयन प्रक्रिया को अमल में लाया जाए। मामले पर सुनवाई 16 मार्च के लिए निर्धारित की गई है।