हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कुल्लू स्थित रघुनाथ मंदिर को अपने कब्जे में लेने के महेश्वर सिंह को जारी किए गए आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने मंदिर के छड़ीबरदार और विधायक महेश्वर सिंह व दानवेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 26 जुलाई को जारी अधिसूचना के तहत कोई अगली कार्यवाही अमल में न लाई जाए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी महेश्वर सिंह और दानवेंद्र सिंह ने 26 जुलाई को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी है जिसके तहत कुल्लू के सुल्तानपुर स्थित रघुनाथ मंदिर को राज्य सरकार ने अपने अधीन कर लिया है।
कुल्लू के उपायुक्त को इस मंदिर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपायुक्त कुल्लू ने 26 जुलाई को ही नोटिस जारी कर महेश्वर सिंह को मंदिर संबंधी सारी संपत्ति, नकदी व कैश बुक्स सहित सात दिन में रघुनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को सौंपने के लिए कहा था।