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हाईकोर्ट ने बंद कीं बंदर मारने से जुड़ी याचिकाएं

Tue, 12 Jul 2016 09:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने बंदरों को मारने की अनुमति के खिलाफ  दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि ऐसा ही मामला सुप्रीमकोर्ट के समक्ष लंबित है। ऐसे में जो भी निर्णय सुप्रीमकोर्ट से आएगा, वही निर्णय इन याचिकाओं पर भी लागू होगा। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को बंद करने का आदेश पारित कर दिया।
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उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में बंदरों को हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से वर्मिन घोषित करने की अधिसूचनाओं के खिलाफ  कुछ पशु प्रेमी संगठनों और लोगों ने चुनौती दी थी। उनका कहना है कि इस समस्या से वैज्ञानिक तरीके से निपटा जाना चाहिए न कि अमानवीय ढंग से इन्हें मार डालना चाहिए।
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एचआरटीसी हड़ताल मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई आज

हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हड़ताल करने पर मंगलवार को सुनवाई होगी। सोमवार को मामले में सभी कर्मचारियों को जवाब दाखिल करना था लेकिन कोर्ट से एक दिन का समय मांगा जिसके बाद सुनवाई को मंगलवार के लिए टाल दिया गया।

कोर्ट की रोक के बावजूद एचआरटीसी कर्मचारियों ने की हड़ताल की थी जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सभी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था।  अब मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी।
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