हाईकोर्ट ने रास्ते से अवैध कब्जे हटाने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन में रास्ते से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आम रास्ते पर अतिक्रमण करने पर प्रतिवादी शोभा राम और सुंदर सिंह को 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह प्रतिवादियों के खिलाफ चार हफ्ते में उचित कार्रवाई करे। स्थानीय निवासी ज्ञान चंद की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने ये आदेश पारित किए। याचिका में कहा गया था कि शोभा राम और सुंदर सिंह आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इस रास्ते पर अवैध रूप से शेड निर्माण के लिए उन्होंने टाइल उखाड़ दीं। इस बारे जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक सोलन से शिकायत की। उन्होंने अभी तक प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। अदालत ने इस मामले में निशानदेही करने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि प्रतिवादी शोभा राम और सुंदर सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया गया कि प्रतिवादियों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है।