हाईकोर्ट ने साढ़े 6 किलो से ज्यादा चरस और 320 ग्राम अफीम के साथ पकड़े रोहतक (हरियाणा) निवासी मोहित को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 9 अक्तूबर को सजा सुनाने के लिए तलब किया है।
न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने विशेष न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर के फैसले को पलटते हुए दोषी को यह सजा सुनाई।
कोर्ट ने मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस स्टेशन आनी में तैनात तत्कालीन एएसआई लुदर सिंह, प्रेम लाल और एसएचओ नथू राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश भी दिए।
डीजीपी को इस बारे में 4 महीनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रदेश में बढ़ रहे मादक पदार्थों की तस्करी पर चिंता जताई। कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी एक घृणित अपराध है।