सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद भरने से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों से जुड़े भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। मामले पर सुनवाई 2 सितंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमनियन और न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट में पाया कि खाली पड़े पद भरने के लिए राज्य सरकार प्रक्रिया अमल में ला रही है।
इसके लिए वित्त विभाग से भी जरूरी स्वीकृति ले ली गई है। न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के जिन पदों को भरने के लिए संस्तुति भेजी है उन पदों को भरने के लिए पूरी समयसारिणी की जानकारी अदालत को दी जाए।