फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

HP High Court: सहायक जिला न्यायवादियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग हाईकार्ट से खारिज

Sat, 24 Jun 2023 01:31 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

कुछ वकीलों ने एडीए की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से 45 वर्ष बढ़ाए जाने की गुहार लगाई थी।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक जिला न्यायवादियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है।

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि सरकार ने एचएएस, एचपीएस और एचजेएस जैसे पदों के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण अपवाद तैयार करने के बाद किया है। कुछ वकीलों ने एडीए की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से 45 वर्ष बढ़ाए जाने की गुहार लगाई थी।

नवंबर 2021 को लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला न्यायवादियों के 25 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और छंटनी परीक्षा की तिथि 17 अप्रैल 2022 को निर्धारित की गई थी।
विज्ञापन


परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई थी। यचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि एडीए का पद पहले तृतीय श्रेणी में आता था। 21 मई 2009 को जारी अधिसूचना के तहत इस पद को प्रथम श्रेणी राजपत्रित बना दिया था। प्रथम श्रेणी राजपत्रित होने के बावजूद इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष ही रखी गई। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें