हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्यालय आदेश जारी कर हाईकोर्ट रजिस्ट्री और अधीनस्थ न्यायालयों के उन सभी कर्मचारियों को अपनी वर्दी में ड्यूटी पर आने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें वर्दी उपलब्ध करवाई जाती है अथवा जिनकी वर्दी निर्धारित की गई है।
अन्य कर्मचारियों को साफ-सुथरी, साधारण, सभ्य, सादे रंगों वाली और औपचारिक पोशाक में अपने-अपने कार्यालयों में ड्यूटी के दौरान आने के निर्देश जारी किए गए हैं।
ये निर्देश हाल ही में एक रिट याचिका में पारित आदेशों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। इससे पहले भी हिमाचल हाईकोर्ट सचिवालय और सरकारी कर्मचारियों को भी फॉर्मल ड्रेस में दफ्तर और कोर्ट में किसी तरह की पेशी के दौरान आने का आदेश दे चुका है।