ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी-रोहडू सड़क की खस्ता हालत को सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी को हर सुनवाई के दौरान सड़क की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने उक्त सड़क की खस्ता हालत से संबंधित दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई और मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।
पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा और देवेंद्र जेटा ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव की सदस्यता वाली तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मुख्य सचिव के अलावा प्रधान सचिव और मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इस कमेटी के सदस्य होंगे।