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आठ हजार पीटीए शिक्षकों पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार

Tue, 17 Jul 2018 10:42 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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सरकारी स्कूलों में नियुक्त पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण की फाइल फिर खुल गई है। इस मामले को लेकर सरकार ने दोबारा से कानूनी राय लेने का फैसला लिया है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सरकार इन शिक्षकों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

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आठ हजार पीटीए शिक्षक लंबे समय से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने बताया है कि सभी कानूनी पहलुओं पर मंथन करने के बाद पीटीए शिक्षकों को लेकर जल्द फैसला ले लिया जाएगा।

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से पीटीए मामले में मुख्य याचिकाकर्ता पंकज कुमार ने केस वापस ले लिया है। ऐसे में क्या शिक्षा विभाग पीटीए शिक्षकों को नियमित कर सकता है या नहीं? इसको लेकर प्रदेश सरकार कानूनी राय ले रही है। अस्थाई शिक्षकों का यह मामला साल 2015 से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार बेंच में चला हुआ था।

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मामला सुप्रीम कोर्ट में है विचाराधीन

बीते साल नवंबर महीने में इसे डबल बैंच के लिए शिफ्ट किया गया। 5 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। राज्य के हजारों शिक्षकों का भविष्य इस मामले से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता पंकज कुमार ने साल 2013 में इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

आरोप लगाया था कि चहेतों को नौकरी दी गई जबकि पात्र शिक्षक बाहर कर दिए गए। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2014 में अस्थाई शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। सरकार ने इसके बाद इनके लिए पॉलिसी तैयार कर दी थी। प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही करीब 5500 पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लाया गया।

इसी दौरान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए। इसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। करीब 2000 पीटीए शिक्षक अनुबंध पर आने से छूट गए हैं। अनुबंध पर नहीं आ सके ये शिक्षक लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षक हैं।
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पैट, पैरा और एसएमसी शिक्षकों पर भी स्पष्ट होगी स्थिति

पीटीए शिक्षकों को लेकर सरकार के फैसले के बाद पैट, पैरा और एसएमसी शिक्षकों पर भी स्थिति स्पष्ट होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब चार हजार प्राथमिक सहायक शिक्षक (पैट), एक हजार पैरा और ढाई हजार एसएमसी शिक्षक नियुक्त हैं। यह सभी शिक्षक अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते प्रदेश सरकार इन्हें नियमित नहीं कर पा रही है।
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