हिमाचल सरकार ने पॉलिथीन की तर्ज पर सूबे में थर्मोकोल की कप-प्लेटों (कटलरी) पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शनिवार को प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना जारी कर दी।
यह अधिसूचना जारी होने के तीन महीने बाद यानी 08 अक्तूबर से लागू होगी। इस अवधि में थर्मोकोल का व्यापार करने वाले निर्माता, स्टॉकिस्ट और दुकानदारों को अपना सामान खपाना होगा। इसके बाद अगर किसी के पास प्रतिबंधित कटलरी मिली तो उस पर 500 से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में थर्मोकोल से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के चलते इसके इस्तेमाल एवं रखने पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया था।
मंत्रिमंडल में मंजूरी के बाद शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सूबे के किसी भी संस्थान, होटल, रेस्तरां, मिठाई की दुकान, ढाबे, धार्मिक संस्था, औद्योगिक इकाई, निजी परिसर में थर्मोकोल के कप-प्लेट या अन्य सामान प्रयोग होता मिला तो उस पर जुर्माना लगेगा।
यही नहीं, थर्मोकोल का कचरा फैलाने पर निजी व व्यावसायिक संस्था पर एक हजार से पांच हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
थर्मोकोल की मात्रा जुर्माना
100 ग्राम 500
101 से 500 ग्राम तक 1500
501 ग्राम से एक किलो तक 3000
एक से पांच किलोग्राम तक 10 हजार
पांच से दस किलोग्राम तक 20 हजार
दस किलोग्राम से ज्यादा 25 हजार