हिमाचल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में शामिल होने के लिए सरकार ने नियमों को सरल कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव सचिन कंवल ने राज्य के सभी बीडीओ को पत्र जारी कर दिए हैं।
अब बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवार की आय और अन्य जरू री सूचना परिवार के मुखिया को साधारण कागज में स्वयं सत्यापित करके विभाग के पास देनी होगी। कंवल ने बताया कि सरकार ने पहले शपथ पत्र देना अनिवार्य किया था परंतु अब इस शर्त को हटा दिया है।
अगर बीपीएल सूची में शामिल किसी परिवार का नाम कट गया है और वह दोबारा सूची में आना चाहता है तो उसे भी साधारण कागज में संबंधित सूचनाएं स्वयं सत्यापित करके देनी अनिवार्य होंगी।