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1356 सिलाई अध्यापिकाओं को हिमाचल सरकार ने दिया झटका, पढ़ें पूरा मामला

Wed, 02 Oct 2019 05:00 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों में नियुक्त 1356 सिलाई अध्यापिकाओं को सरकार के नए पदोन्नति नियमों से झटका लगा है। वे पंचायत सचिव नहीं बन पाएंगी। इन सिलाई अध्यापिकाओं ने जमा दो की परीक्षा पास नहीं की है। इस कारण वे पंचायत सचिवों की नियुक्ति के नए नियमों में बाहर हो गई हैं।

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इन नियमों के अनुसार 2008 में से केवल 652 सिलाई अध्यापिकाओं की शैक्षणिक योग्यता ही जमा दो पास है। यही संख्या पंचायत सचिव की पदोन्नति पा सकेंगी या फिर जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सिलाई शिक्षिकाएं ही इसके लिए पात्र होंगी। 

हाल ही में हिमाचल सरकार ने पंचायत सचिवों की भर्ती को ग्रामीण विकास में एमबीए की डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए तीन फीसदी कोटा तय कर दिया है। इसके अलावा 20 फीसदी पद जमा दो पास सिलाई शिक्षिकाओं से भरे जाएंगे। इसके लिए पंचायत सचिवों के भर्ती नियमों मेें संशोधन किया है।

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नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया

नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि अब एसडीएम नहीं, बल्कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग या सरकार की ओर से प्राधिकृत एजेंसी ही पंचायत सचिवों की भर्ती करेगी।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में पंचायत सचिव की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 2019 की अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती के केवल 77 फीसदी अन्य पदों स्नातक डिग्रीधारकों की शैक्षणिक योग्यता से ही भरे जाएंगे।

30 फीसदी पद ग्राम पंचायतों में दस साल से अधिक अवधि से नियुक्त सिलाई शिक्षिकाओं से भरे जाएंगे। इनके लिए जमा दो शैक्षणिक योग्यता रहेगी। इनके लिए 20 फीसदी कोटा तय किया है, क्योंकि यह डाइंग काडर हैं।

इनकी भर्ती वरिष्ठता के आधार पर होगी। पंचायत सचिवों की नियुक्ति पहले एक साल के अनुबंध पर होगी। उसके बाद अनुबंध बढ़ाया जा सकता है। पंचायत सचिवों को अनुबंध पर पहले वर्ष 7810 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।  
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